MP Election 2023: चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज BJP जारी कर सकती है प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट, MP में 17 नवंबर को वोटिंग

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MP Election 2023
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MP Assembly Election 2023: राजधानी में विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कि बीजेपी आज चौथी लिस्ट (BJP Candidates Fourth List) जारी कर सकती है। जिसे लेकर कहा जा रहा है कि इसमें महिलाओं में दो नए विधायकों के नाम सामने आ सकते हैं। साथ ही कुछ चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। इसमें ग्वालियर, इंदौर, भोपाल आदि बड़े शहरों से बड़े नाम सामने आ सकते हैं। बीजेपी के बाद सनातनन के मुद्दे को नहीं छोड़ेगी। आपको बता दें एमपी में 17 नवंबर को वोटिंग की तारीख तय की गई है।

दिल्ली में केंद्रीय इलेक्शन कमीशन ने प्रेस वार्ता के माध्यम से 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्यप्रदेश में दीपावली के चार दिन बाद यानि 17 नवंबर को चुनाव होगा। यानि इस दिन एमपी में वोटिंग होगी। इसके बाद 3 नवंबर को नतीजे आएंगे।

चुनाव को लेकर क्या बोले नेता

एमपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस पर सीएम शिवराज सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। जिसमें उन्होंने कहा ​है कि बीजेपी जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी।

कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार

आपको बता दें फिलहाल बीजेपी अपने प्रत्याशियों की नाम को लेकर तीन लिस्ट जारी कर चुकी है। जबकि कांग्रेस ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। कांग्रेस की ओर से एमपी—सीजी में एक भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। हालांकि सोमवार को सीडब्ल्यूसी की बैठक आज दिल्ली में जारी है। जहां माना जा रहा है कि कांग्रेस आज अपने प्रत्याशियों के नाम का पिटारा खोल सकती है। इस बैठक में एमपीसीजी के तमाम बड़े नेता शामिल हैं।

इन दिन होंगे चुनाव

मध्य प्रदेश- 17 नवंबर 2023
इस दिन आएंगे नतीजे — 3 दिसंबर

लग गई आचार संहिता

आपको बता दें आज चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। इसी के साथ सभी इलेक्शन वाले राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। इसी के साथ अब विभिन्न पार्टियों द्वारा किसी भी तरह की न तो योजनाओं की घोषणा की जाएगी और न ही किसी भी तरह का कोई विज्ञापन कर पाएंगे।

किन कामों पर पाबंदी

नई योजना और नई घोषणाएं नहीं हो सकतीं
कोई भूमिपूजन, लोकार्पण नहीं हो सकता है
सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता
सरकारी गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज का उपयोग वर्जित
दीवारों पर लिखे गए पार्टी संबंधी नारे व प्रचार सामग्री हटा दिए जाते हैं
होर्डिंग, बैनर व पोस्टर भी हटा दिए जाते हैं
राजनीतिक दलो को रैली, जुलूस या फिर मीटिंग के लिए परमिशन लेनी होती है
धार्मिक स्थलों और प्रतीकों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान नहीं किया जाएगा
मतदाताओं को किसी भी तरह से रिश्वत नहीं दी जा सकती है
किसी भी प्रत्याशी या पार्टी पर निजी हमले नहीं किए जा सकते है
मतदान केंद्रों पर वोटरों को लाने के लिए गाड़ी मुहैया नहीं करवा सकते है
मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित न की जा सकती है।

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