Lucknow: उत्तर प्रदेश में अब हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना गाड़ी चलाने वाले लोगों के ऊपर कार्यवाही करने की विशेष रूप से तैयारी की गई है। ऐसे लोगों पर अब कार्यवाही परिवहन विभाग करेंगा। अगर आपके पास में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है और अब जमाने से बचना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
आज हम आपको बताने वाले हैं इसमें के रजिस्ट्रेशन से जुड़े डिटेल्स। तो आइए जानते हैं कैसे आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
वाहन स्वामी निर्धारित वेबसाइट पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भुगतान करने के लिए वाहन कंपनी को डीलर को चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी। बता दें कि अप्लाई करने के 15 से 20 दिन के बाद आपको नंबर प्लेट मिल जाएगा।
निर्माणदायी संस्था हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट का निर्माण करती है। संस्था ने डीलर नियुक्त कर रखे हैं। वहीं वाहन कंपनियों ने इसके लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित कर रखा है। दोपहिया वाहनों के लिए शुल्क 367 से लेकर ₹428 तक निर्धारित की गई है। चार पहिया वाहनों के लिए 670 से 815 रुपये तक निर्धारित हैं।
अपनाएं ये सरल प्रक्रिया
− bookmyhsrp.com/index.aspx पर जाएं।
− कार, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल समेत कई अन्य वाहनों में से अपना वाहन चुनें।
− वाहन का ब्रांड बताने के लिए कहा जाता है।
− अपने वाहन का स्टेट चुनें।
− बताएं वाहन प्राइवेट है या कमर्शियल है।
− अब आपको अपने वाहन का फ्यूल टाइप चुनने का विकल्प दिया जाता है
− अपने वाहन की बुकिंग डीटेल्स भरनी होती है।
− ये सारी जानकारी देने के बाद एक नई विंडो खुलेगी जिसमें इसमें गाड़ी की RC और आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा।
− डीटेल्स अपलोड करने के बाद मोबाइल फोन पर OTP जेनरेट हो जाएगा।
− इस प्रोसेस के आखिर में पेमेंट का विकल्प आएगा, अब पेमेंट करते ही ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
प्लेट पर लगे होलोग्राम में दर्ज होता है डाटा