नाइट कर्फ्यू: दिल्ली मेट्रो में रात 10 बजे के बाद सभी लोग नहीं कर पाएंगे सफर, जानिए क्या है DMRC का आदेश

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राजधानी दिल्ली में मंगलवार रात से लगने वाले नाइट कर्फ्यू को लेकर दिल्ली मेट्रो ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेट्रो में आज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक केवल उन्हीं यात्रियों को आईडी कार्ड दिखाने के बाद प्रवेश की अनुमति होगी जो सरकार के आदेशानुसार आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आते हैं।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने एक बयान जारी कर बताया कि डीएमआरसी और केंद्रीय ऑद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के कर्मियों द्वारा सभी यात्रियों की वैध आईडी के सत्यापन के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

DMRC ने यात्रियों को सलाह दी है कि जो भी यात्री सरकार के आदेशानुसार आवश्यक श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें आज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक मेट्रो में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 30 अप्रैल 2021 तक यह स्थिति जारी रहेगी।

नाइट कर्फ्यू में इन व्यवसायों से जुड़े लोगों को दी गई छूट

दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से सात घंटे का रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। हालांकि कुछ व्यवसायों से जुड़े लोगों को इसमें छूट दी गई है। डीडीएमए ने दिल्ली में कोविड-19 के हालात की समीक्षा की जिसके बाद यह फैसला लिया है। डीडीएमए का रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। कोविड-19 टीकाकरण के लिए कर्फ्यू की अवधि में यात्रा करने वाले लोगों को एक ई-पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी अपने साथ रखनी होगी जो दिल्ली सरकार की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य सचिव और डीडीएमए के कार्यकारी मंडल के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामलों में अचानक तेजी आई है और संक्रमण की उच्च दर देखी जा रही है। आदेश के अनुसार, ऐसा महसूस किया गया कि दिल्ली में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत है और केवल आपातकालीन कदम के तौर पर आवश्यक गतिविधियों और सेवाओं की अनुमति होगी।

गर्भवती महिलाओं, रोगियों, हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशनों तथा बस टर्मिनस से आने-जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर, राजनयिक कार्यालयों के कामकाज से संबंधित अधिकारियों एवं संवैधानिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति को वैध परिचय-पत्र दिखाने पर आवाजाही की अनुमति होगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सभी चिकित्सा संस्थानों, पुलिस, जेल, होमगार्ड, दमकल तथा अन्य आपात सेवाओं में शामिल केंद्र एवं दिल्ली सरकार के अधिकारियों को इससे छूट होगी।

जिला प्रशासन के अधिकारियों, वेतन एवं लेखा कार्यालय, विद्युत, जल और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन तथा अन्य इस तरह की आवश्यक सेवाओं के लोगों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर रात्रि कर्फ्यू में आने-जाने की अनुमति होगी।

डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मियों और अस्पताल से जुड़ी अन्य सेवाओं के कर्मियों, डायग्नोस्टिक केंद्रों, क्लीनिकों, फार्मेसियों, फार्मास्युटिकल कंपनियों तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लोगों को भी इस आदेश से छूट होगी।

इनके अलावा किराना व्यवसाय, फल और सब्जी विक्रेता, डेयरी तथा दूध के बूथों, पशु चारा आदि व्यवसायों से जुड़े लोगों, बैंक, बीमा दफ्तरों तथा एटीएम, निजी सुरक्षा एजेंसियों, मीडिया, दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाओं आदि क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को ई-पास दिखाने पर रात के समय आने-जाने दिया जाएगा।

दिल्ली समेत देशभर के सभी शहरों में एक बार फिर कोरोना (COVID-19) का कोहराम देखने को मिल रहा है। मंगलवार को एक दिन में पहली बार इस साल के सर्वाधिक 5000 से अधिक नए मामले मिलने और 17 और मरीजों मौतों की मौत से हड़कंप मच गया है। दिल्ली में अब संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 6.85 लाख को पार कर गया है। इसके साथ ही अब पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 4.93 फीसदी पर आ गया है। सोमवार को 3548 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 5100 नए मरीज मिले हैं, वहीं 17 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 11,113 हो गया है।

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