गोरखपुर में 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू , रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी

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गोरखपुर : प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुये लगभग सभी महानगरों में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। इसी कड़ी में में आज गोरखपुर में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुये जिलाधिकारी ने 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है जो रात के 09 बजे से सुबह 06 बजे तक जारी रहेगा।

वही आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग अपने आईडी कार्ड दिखा अपना आवागमन कर सकेगें।

जिलाधिकारी के आदेशानुसार निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को उपरोक्त प्रतिबंध से छूट दी गयी है।

भारत सरकार के अधिकारी/कर्मचारी, राज्य सरकार के अधिकारी /कर्मचारी, इनके स्वायत्त /अधीनस्थ कार्यालय प्राधिकरण, ऑटोनॉमस बॉडी के अधिकारी जैसे आपातकालीन सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सभी सम्बन्धी चिकित्सा प्रतिष्ठान, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि शमन, आपातकालीन सेवाए, जिला प्रशासन, वेतन और कोषागार कार्यालय, बिजली, पानी और स्वच्छता सार्वजनिक परिवहन, वायु/ रेलवे/बस आपदा प्रबन्ध और सम्बन्धित सेवाएं. एन० आई0 सी०, एन० सी० सी०. नगर पालिका सेवाए और अन्य सभी आवश्यक सेवाएं वैध आई0 कार्ड के प्रस्तुत करने पर सार्वजनिक सेवाओं/विभागों से सम्बन्धित निर्बाध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

B. सभी निजी चिकित्सा कर्मी जैसे कि डाक्टर, नर्सिग स्टाफ, पैरा मैडिकल आदि अन्य सेवाए जैसे अस्पताल डाइग्नोस्टिक सेन्टर, क्लीनिक, फार्मेसी, फार्मास्युटिकल कम्पनियों और अन्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाए वैध आई० कार्ड प्रस्तुत करने पर।

C. शादी/विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल तथा अपेक्षित सावधानियां बरतने के साथ कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर किसी भी बन्द स्थान यथा हॉल/कमरे तथा खुले स्थान की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर तथा हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिर्वायता के साथ अनुमति होगी। कार्यक्रम आयोजनकर्ता से अनुरोध कर लिया जाय कि उक्त मांगलिक कार्यक्रम विलम्बतम 10 बजे तक समाप्त करा दिया जाय।

D. गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा /स्वास्थ्य सेवाए प्राप्त करने के लिए E. हवाई अडडे/ रेलवे स्टेशन/बस अडडे से आने जाने वाले व्यक्ति को वैध टिकट प्रस्तुत

करने पर यात्रा की अनुमति है। F. आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा इसके लिए किसी अनुमति अथवा ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।

G. व्यवसायिक एवं निजी अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों/आवश्यक सेवाओं/ वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अनुमति निम्नानुसार होगी:

1. डेयरी और दूध, पशुचारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं और चिकित्सा उपकरण

2. एटीएम।

3. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वैध आई0 कार्ड होने पर

4. दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं ITES सक्षम सेवाएं।

5. खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरणं ई-कॉमर्स के माध्यम से

6. पैट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पैट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।

7. बिजली उत्पादन एवं वितरण इकाईयाँ सम्बन्धी सेवाए।

8. निजी सुरक्षा सेवाएं।

9. आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों।

10. ऐसी इकाइयों या सेवाएं, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

11. उपरोक्त गतिविधियों के लिए प्रयुक्त वाहन / टैक्सी /ऑटो चालकों को रात्रि निषेधाज्ञा

के दौरान कोविड-19 प्रोटॉकाल का पालन करने पर ही परिवहन का संचालन करने की अनुमति दी जायेगी।

शासनादेश सख्या -680/2021-सीएक्स- 3 दिनांक 8 अप्रैल, 2021 में दिये गये

निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

निम्न निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगाः

पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न मार्गो/ स्थानों पर बैरिकेटिंग कर रात्रि निषेधाज्ञा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत नियमित रूप से जांच कराकर 100 प्रतिशत मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

जनपद में स्थित सभी कार्यालय (केन्द्रीय/राज्य / पब्लिक सेक्टर/ निजी सेक्टर) एवं उससे सम्बद्ध संस्थाओं के प्रत्येक स्तर के कार्यालय में शासनादेश संख्या-646/पांच-5-2020 चिकित्सा अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 07.04.2021 के दिशा-निर्देशानुसार कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जायेगा तथा कोविड हेल्प डेस्क पर निर्धारित पोस्टर लगाया जायेगा।

> समस्त दुकानों/प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेन्सिग ( 6 फीट की दूरी) का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। हाथ धोने/सैनेटाइजर के लिए व्यवस्था की जाएगी। दुकानदार/प्रतिष्ठान के प्रबन्धक द्वारा बुखार/सर्दी/ खांसी के लक्षण वाले ग्राहकों/कार्मिकों को प्रवेश निषिद्ध किया जायेगा। बड़ी दुकानों/प्रतिष्ठान पर प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए थर्मल स्केनिंग अनिवार्य होगी।

> समस्त कार्यालयों/बड़े प्रतिष्ठानों/रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन / एयरपोर्ट आदि में पी०ए० सिस्टम से कोविड-19 से बचाव/नियंत्रण संबंधी प्रचार-प्रसार कराया जाय।

उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति / व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 के अन्तर्गत एवं धारा- 188 भादवि के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(के0 विजयेन्द्र पाण्डियन) 

जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।

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